Shocking Land Near Highway Rules: अब नहीं बेच सकेंगे नेशनल हाईवे के किनारे की जमीन!
Land Near Highway Rules: नेशनल हाईवे के किनारे जमीन बिक्री पर क्यों लगी रोक क्या आपके पास नेशनल हाईवे के किनारे कोई जमीन है? अगर हां, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है! Land Near Highway Rules के तहत सरकार ने एक नया और चौंकाने वाला आदेश जारी किया है, जिसके कारण अब आप अपनी जमीन को न तो बेच सकते हैं और न ही खरीद सकते हैं। यह नियम खास तौर पर उन इलाकों में लागू किया गया है, जहां नए Expressways और नेशनल हाईवे का निर्माण हो रहा है।
इस लेख में हम आपको इस नए नियम की पूरी जानकारी, इसके प्रभाव, और रायपुर से बलौदा बाजार फोरलेन प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते है।
Land Near Highway Rules का नया आदेश क्या है?
हाल ही में, सरकार ने Land Near Highway Rules के तहत एक अधिसूचना जारी की है, जिसके अनुसार नेशनल हाईवे और Expressways के किनारे की जमीनों की खरीद-फरोख्त, रजिस्ट्री, बंटवारा, और नामांतरण पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। यह नियम उन क्षेत्रों पर खास तौर पर लागू है, जहां नए हाईवे या फोरलेन सड़कों का निर्माण प्रस्तावित है। इसका मुख्य उद्देश्य भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आसान बनाना और निर्माण कार्य को समय पर पूरा करना है।
उदाहरण के लिए, रायपुर से सारंगढ़ को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे (NH-130B) के फोरलेन निर्माण के लिए यह फैसला लिया गया है। बलौदा बाजार जिले में इस हाईवे के दोनों ओर के गांवों में अब कोई भी जमीन की खरीद-बिक्री नहीं हो सकेगी।
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बलौदा बाजार में जमीन की खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध
बलौदा बाजार जिले के कलेक्टर ने एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें पलारी, बलौदा बाजार, और कसडोल राजस्व अनुविभाग के अंतर्गत आने वाले गांवों में जमीन की रजिस्ट्री, नामांतरण, और बंटवारे पर रोक लगा दी गई है। इस रोक का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि फोरलेन सड़क निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण में कोई कानूनी या तकनीकी अड़चन न आए।
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प्रभावित क्षेत्र: बलौदा बाजार जिले से गुजरने वाला NH-130B।
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प्रतिबंध का दायरा: जमीन की खरीद-बिक्री, रजिस्ट्री, बंटवारा, और नामांतरण।
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उद्देश्य: फोरलेन सड़क निर्माण को समय पर पूरा करना।
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फोरलेन सड़क बनने से क्या होंगे फायदे?
रायपुर से बलौदा बाजार तक की मौजूदा सड़क दो लेन की है, जिस पर ट्रैफिक का भारी दबाव रहता है। यह सड़क न केवल आम लोगों के लिए बल्कि सीमेंट उद्योग और अन्य औद्योगिक गतिविधियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। फोरलेन सड़क बनने से निम्नलिखित फायदे होंगे:
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ट्रैफिक में कमी: फोरलेन सड़क से ट्रैफिक जाम की समस्या काफी हद तक कम होगी।
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औद्योगिक परिवहन में सुधार: सीमेंट और अन्य उद्योगों के लिए माल ढुलाई तेज और आसान होगी।
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दुर्घटनाओं में कमी: चौड़ी और बेहतर सड़क से सड़क दुर्घटनाओं की संभावना कम होगी।
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आर्थिक विकास: क्षेत्र में कनेक्टिविटी बेहतर होने से व्यापार और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
केंद्र सरकार की मंजूरी और बजट
इस फोरलेन प्रोजेक्ट को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने इस परियोजना के लिए 1494 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है। यह दिखाता है कि सरकार इस प्रोजेक्ट को लेकर कितनी गंभीर है और इसे जल्द से जल्द पूरा करना चाहती है।
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सड़क निर्माण के दो चरण
रायपुर से बलौदा बाजार तक की 106 किलोमीटर लंबी सड़क को फोरलेन बनाने का काम दो चरणों में होगा:
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पहला चरण:
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लंबाई: रायपुर विधानसभा क्षेत्र से बलौदा बाजार तक 53.1 किलोमीटर।
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लागत: 844 करोड़ रुपये।
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उद्देश्य: इस हिस्से को जल्द से जल्द पूरा करना।
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दूसरा चरण:
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लंबाई: अगले 53.1 किलोमीटर।
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लागत: 650 करोड़ रुपये।
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उद्देश्य: पूरे प्रोजेक्ट को समयबद्ध तरीके से पूरा करना।
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इस फैसले का क्या होगा असर?
Land Near Highway Rules का यह नया आदेश उन लोगों के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है, जो अपनी जमीन बेचने या खरीदने की योजना बना रहे थे। हालांकि, यह रोक अस्थायी है और केवल भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगी। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सड़क निर्माण में कोई बाधा न आए।
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प्रभावित लोग: जमीन मालिक, रियल एस्टेट निवेशक, और डेवलपर्स।
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सकारात्मक पक्ष: यह रोक क्षेत्र के विकास को गति देगी और लंबे समय में जमीन की कीमतों को और बढ़ाएगी।
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नकारात्मक पक्ष: कुछ लोगों को अस्थायी रूप से अपनी योजनाओं को टालना पड़ सकता है।
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FAQ सेक्शन: Land Near Highway Rules और से जुड़े आपके सवालों के जवाब
1. Land Near Highway Rules क्या हैं?
यह नियम नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे के किनारे की जमीनों की खरीद-बिक्री, रजिस्ट्री, और बंटवारे पर रोक लगाते हैं, ताकि सड़क निर्माण और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया सुचारू हो सके।
2. यह रोक किन क्षेत्रों में लागू है?
फिलहाल, यह नियम बलौदा बाजार जिले के पलारी, बलौदा बाजार, और कसडोल राजस्व अनुविभाग के गांवों में लागू है, जहां NH-130B का फोरलेन निर्माण हो रहा है।
3. क्या यह रोक स्थायी है?
नहीं, यह रोक अस्थायी है और केवल भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगी।
4. फोरलेन सड़क बनने से क्या फायदे होंगे?
फोरलेन सड़क से ट्रैफिक जाम कम होगा, औद्योगिक परिवहन आसान होगा, और सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी।
5. इस प्रोजेक्ट का बजट कितना है?
केंद्र सरकार ने रायपुर-बलौदा बाजार फोरलेन प्रोजेक्ट के लिए 1494 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है।
6. अगर मेरे पास हाईवे के किनारे जमीन है, तो क्या करूं?
आपको स्थानीय प्रशासन या राजस्व विभाग से संपर्क करके इस रोक की स्थिति और अवधि की जानकारी लेनी चाहिए।
Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी विभिन्न समाचार स्रोतों और आधिकारिक अधिसूचनाओं पर आधारित है। जमीन से जुड़ा कोई भी निर्णय लेने से पहले संबंधित विभाग या स्थानीय प्रशासन से पुष्टि जरूर करें। हम इस जानकारी की सटीकता की गारंटी नहीं लेते और किसी प्रकार की कानूनी सलाह देने का दावा नहीं करते।
निष्कर्ष: अब नहीं बेच सकेंगे नेशनल हाईवे के किनारे की जमीन!” जैसी खबरें भ्रामक हैं। आम तौर पर, राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे अपनी निजी भूमि को बेचने पर कोई रोक नहीं है। प्रतिबंध केवल उन विशिष्ट क्षेत्रों में और उस अवधि के लिए लागू होते हैं जहां सरकार द्वारा राजमार्ग परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही होती है। भू-मालिकों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी भूमि से संबंधित किसी भी सौदे को अंतिम रूप देने से पहले स्थानीय सरकारी अधिकारियों से नवीनतम नियमों और अधिसूचनाओं के बारे में जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें।
अगर आपके पास इस नियम या प्रोजेक्ट से जुड़ा कोई सवाल है, तो नीचे कमेंट करें। हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही, इस लेख को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुंच सकें।
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